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सिपाही को कार से घसीटने के मामले में दोनों आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

तीस हजारी कोर्ट

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने नांगलोई में पुलिस कांस्टेबल की कार से घसीटने से हुई मौत के मामले के दोनों आरोपितों कार ड्राइवर धर्मेंद्र और रजनीश ऊर्फ सीटू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

दिल्ली पुलिस ने ड्राइवर धर्मेंद्र को 01 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था जबकि रजनीश को 30 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 01 अक्टूबर को कोर्ट ने धर्मेंद्र को जबकि 30 सितंबर को कोर्ट ने रजनीश को आज तक की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रजनीश उस कार में बैठा था, जिससे घसीटकर पुलिसकर्मी की हत्या की गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आरोपित अपने दोस्त से मिलने हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब गए थे।

दरअसल, 29 सितंबर की सुबह नांगलोई में तेज रफ्तार कार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल संदीप को घसीटते हुए करीब दस मीटर तक ले गई और उसके बाद आरोपित भाग गए। दरअसल संदीप सादी वर्दी में अपनी ड्यूटी पर था। उसने देखा कि एक कार काफी तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाई जा रही थी। संदीप ने ड्राइवर को कार ठीक से चलाने को कहा और आगे निकल गया। इसके बाद पीछे से कार तेज रफ्तार में आई और संदीप की बाइक को टक्कर मारते हुए निकल गई। करीब दस मीटर तक कार ने संदीप को घसीटा। इसी दौरान दूसरी कार से उसकी टक्कर हो गई। बुरी तरह से घायल कांस्टेबल को पास के सोनिया अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

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संजय कुमार यादव

(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव

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