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डॉक्टर पर हमला मामले में 12 दोषियों को 10 साल की सजा

ন্যায়ৰ হাতুৰী

होजाई, (असम), 22 नवंबर (Udaipur Kiran) । होजाई जिले के उदाली में वर्ष 2021 में डॉक्टर पर किए गए हमला के मामले में अदालत ने 12 आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 साल तक के कारावास की सजा सुनाई है।

2021 में होजाई जिले में किए गए डॉक्टर पर हमला मामले में 36 आरोपितों के खिलाफ होजाई के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 56 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया था।

उल्लेखनीय है कि जिले के लंका थाना अंतर्गत उदाली कोविड केयर सेंटर में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद उग्र भीड़ ने डॉ. सेज सेनापति और कुछ अन्य मेडिकल स्टाफ पर हमला किया था। इस हमले में डॉ. सेनापति को बुरी तरह पीटा गया। उन्हें इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने घटना के 29 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दाखिल कर दिया था। 36 आरोपितों में से तीन नाबालिग हैं। आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपदा प्रबंधन अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाव अधिनियम (पीडीपीपी) और असम मेडिकेयर सेवा व्यक्ति एवं मेडिकेयर सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति को नुकसान से बचाव) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

असम के पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि 2021 के उदाली-होजाई के कुख्यात डॉक्टर हमला मामले में सक्षम अदालत ने 12 आरोपितों को दोषी करार दिया है और 10 साल तक की कैद की सजा सुनाई है। इसके लिए उन्होंने पूरी जांच और अभियोजन टीम को बधाई दी है।

(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश

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