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बलात्कार के दोषी काे 10 साल की सजा

कोर्ट  से सजा

सुलतानपुर, 10 जून (Udaipur Kiran) । पाॅक्सो कोर्ट द्वारा थाना कोतवाली देहात के एससी एसटी एक्ट के आरोपित कुलदीप यादव पर दाेष सिद्ध होने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10000 रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। कोतवाली देहात के एक गाँव निवासी ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को घर से ले जाकर बलात्कार करने व जान से मारने की धमकी दी गयी।पुलिस ने दिसंबर 2018 में मुकदमा पंजीकृत किया। विवेचक क्षेत्राधिकारी विजयमल यादव लम्भुआ ने विवेचना की। विवेचना से सम्पूर्ण साक्ष्य के क्रम में आरोपित के खिलाफ आरोप तय हुआ। आरोपित निवासी सराय अचल निवासी कुलदीप यादव पुत्र राम उजागिर यादव को दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्ता

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