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पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 18 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को पत्नी पर जानलेवा हमले के दोषी पति को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना बसई मोहम्मदपुर क्षेत्र में 20 फरवरी 2020 को पिंकी सिंह पुत्र पीताम्बर निवासी नगला खाना ने अपनी पत्नी शिवानी को गले में गोली मारकर घायल कर दिया था। वहां से निकाल रहे विवेक नामक युवक ने पुलिस को बुलाकर मुकदमा दर्ज कराया था। शिवानी ने बताया वह जयपुर रहती है। उसका पति बहन की शादी के बहाने फिरोजाबाद आया। वह उसे लेकर शिकोहाबाद जा रहा था। हनुमान जी के दर्शन को लाया। बाद में कुछ दूरी पर गोली मार दी। पुलिस ने पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडे की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की।

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने पिंकी को जानलेवा हमले का दोषी माना।

न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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