फिरोजाबाद, 30 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। जबकि उसकी दो बहनों को व्यपहरण के मामले में पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी एक किशोरी 21 नवंबर 2019 को एक पैथोलॉजी पर काम करने गई थी। उसके बाद वह वापस नहीं आई। परिवारजनों ने उसकी तलाश की। बाद में पता चला उसे रीना एवं दीपा नामक महिलाएं बहला फुसला कर ले गई। उनके भाई दिनेश ने तीन महीने तक बलात्कार किया। बरामद होने पर किशोरी ने यह बयान में बताया। पुलिस ने दिनेश व उसकी दोनों बहिनों रीना व दीपा के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दिनेश को अगवा कर दुष्कर्म करने का दोषी माना। रीना एवं दीपा को अगवा करने का दोषी माना। न्यायालय ने दिनेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20000 रुपए का अर्थ दंड लगाया है। रीना एवं दीपा को पांच-पाच वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। उन पर दो – दो हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़