फिरोजाबाद, 12 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना खैरगढ़ क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी को 25 जनवरी 2022 को एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया। उसके साथ बलात्कार किया। युवक ने उसे शिकोहाबाद ले जाकर छोड़ दिया। वहां एक कूड़ा बीनने वाले लड़के ने भी उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया।
विवेचना के बाद पुलिस ने सौरभ पुत्र राजकुमार निवासी मोहम्मद माह शिकोहाबाद तथा शानू पुत्र अब्दुल हनीफ उर्फ कलीम खान के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सौरभ तथा शानू को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सौरभ पर 30,500 तथा शानू पर 25000 रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़