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नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 08 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को नाबालिग को शादी का झांसा देकर अगवा करने और उससे दुष्कर्म करने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना खैरगढ़ क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी अपने पिता के साथ 11 नवंबर 2018 को खैरगढ़ कपड़े खरीदने जा रही थी। रास्ते में सड़क खराब होने पर पिता ने बेटी को साइकिल से उतर कर शॉर्टकट आने को कहा। वह गलियों में होकर चली गई। वहीं रास्ते से उसे दो युवक बहलाकर भगा ले गए। काफी देर तक किशोरी नहीं आई तो पिता ने तलाश किया। उसका कोई सुराग नहीं लगा। लड़की के पिता ने सनी पुत्र पूरन सिंह निवासी रसूलपुर हाल निवासी गरीब नगर थाना छत्ता आगरा तथा राहुल पुत्र दिनेश निवासी रसूलपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25 – 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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