फिरोजाबाद, 10 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के दो भाई सहित तीन दोषियों को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन सभी पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव नगला हैंडल का है। 2 फरवरी 2018 को रात करीब 8 बजे गांव का हुकुम सिंह उर्फ इलू घर के बाहर खड़ा था तभी गांव के विनोद व राजबहादुर पुत्रगण बद्री प्रसाद, मथुरी प्रसाद, चतुर सिंह व लाखन पुत्रगण महाराज सिंह से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इनमें से कुछ लोगों ने इलू के साथ मारपीट कर दी। जिससे वह घायल हो गया। 3 फरवरी को उपचार के दौरान इलू की मौत हो गई। मृतक के पिता सियाराम ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांचोपरांत विनोद कुमार, चतुर सिंह व लाखन के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक प्रिय प्रताप चौहान ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने विनोद कुमार, चतुर सिंह व लाखन को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 10 – 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उन पर 10-10 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़