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जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्ष की कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 08 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना उत्तर क्षेत्र निवासी संगीता पुत्री राम सिंह 12 नवंबर 2016 को अपनी मां सुमित्रा देवी पिता तथा भाई प्रदीप के साथ अपनी बहन प्रीति के घर मायापुरी गई थी। उसकी बहन के साथ कुछ दिन पहले प्रीति के भांजे बंटू ने मारपीट की थी। उन लोगों ने मारपीट की प्रीति के जेठ मनोज पुत्र रोशन लाल से शिकायत की। इस बात पर मनोज ने सभी के साथ मारपीट की। जान से मारने की नीयत से फायर किया। गोली उसके भाई के पैर में लगी। संगीता ने थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद पुलिस ने मनोज पुत्र रोशन लाल निवासी मायापुरी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रिय प्रताप सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय मनोज कुमार को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने उस पर 16500 रुपए अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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