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गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों सहित चार को 10 वर्ष की कैद

गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों सहित चार को 10 वर्ष की कैद
गैर इरादतन हत्या में तीन भाइयों सहित चार को 10 वर्ष की कैद

जौनपुर, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मोहम्मद शारिक सिद्दीकी की अदालत ने शुक्रवार को बक्सा थाना क्षेत्र में मकान के विवाद को लेकर ईंट, पत्थर व लाठी, डंडा से मार कर गैर इरादतन हत्या करने के चार आरोपितों को 10 वर्ष के कारावास व 10500 रुपये जुर्माने से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा राम यज्ञ मिश्रा निवासी ग्राम लंभुआ थाना सुल्तानपुर ने बक्सा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि 7 अगस्त 2012 को दस बजे दिन में उसकी ससुराल ग्राम पुराहेमू थाना बक्सा में उसकी सास आरती व साला दिनेश के पट्टीदार मनोज कुमार, शैलेंद्र कुमार, सुनील कुमार पुत्रगण रामबरन व शरद चंद्र पुत्र केदार मकान का प्लास्टर व नादान का निर्माण कर रहे थे। मकान का विभाजन नहीं हुआ था। इसलिए सास आरती व साला दिनेश ने मना किया। इस पर आक्रोशित आरोपितों ने ईंट, पत्थर, डंडा, फरसा से हमला करके दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना को वादी रामयज्ञ, अवनीश व विकास ने देखा था। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में ले जाने पर उसी दिन डॉक्टर ने आरती देवी को मृत घोषित कर दिया और दिनेश को भरती कर लिया।

पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने गैर इरादतन हत्यारोपित तीन सगे भाई मनोज, शैलेंद्र व सुनील तथा एक अन्य शरद चंद को 10-10 वर्ष के करावास व 10500 रूपये जुर्माने से दंडित किया।

(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव / शरद चंद्र बाजपेयी / दिलीप शुक्ला

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