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जानलेवा हमले के दोषी पिता व दो पुत्रों को 10-10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 05 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को जानलेवा हमले के दोषी पिता व उसके दो पुत्रों को 10-10 वर्ष के करवास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी क्षेत्र निवासी देवेंद्र सिंह 1 नवंबर 2017 को खेत में रात को पानी लग रहा था। इस दौरान चार लोग उसे खींच कर ले जाने लगे। विरोध करने पर लोगों ने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम दे हमलावर भाग गए। घटना में देवेंद्र के पिता ने श्यामवीर सिंह प्रधान, योगेश उर्फ नगीना, मुकेश, चंद्रपाल उर्फ चंद्रप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। सभी सादाबाद हाथरस के रहने वाले हैं।

पुलिस ने विवेचना के बाद ने मुकेश चंद्र पुत्र ध्यान पाल उसके पुत्र योगेश उर्फ नगीना तथा चंद्रपाल उर्फ चंद्र प्रकाश उर्फ दादा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय तीनों को दोषी माना। न्यायालय ने उन्हें 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 25-25 हजार रुपया अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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