हाथरस, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्साे एक्ट) चित्रा शर्मा ने दोषी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है।
घटना 1 फरवरी 2019 की है। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रात 10:30 बजे 15 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा शाैच के लिए घर से बाहर निकली थी। पड़ोस में रहने वाला चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी उसे जबरन अपने घर ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीड़िता को धमकी भी दी। छात्रा ने घर आकर परिवार को घटना की जानकारी दी। परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी माना। दोषी को जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मुकेश कुमार ने पैरवी की।
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(Udaipur Kiran) / मदन मोहन राना
