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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को नाबालिग को बहला फुसला कर अगवा करने और उससे दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

नगला खंगर थाना के गांव बलीपुर निवासी काले उर्फ कालीचरण पुत्र रूप राम एक किशोरी को 28 दिसंबर 2020 को भाग कर ले गया था। किशोरी अपनी बुआ के यहां रहती थी। वह घर से दूध लेकर डेयरी पर देने गई थी। इस दौरान युवक उसे भगा ले गया। पीड़िता के चाचा ने कालीचरण के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने कालीचरण को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 45000 रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 3 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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