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पुलिस टीम पर जानलेवा हमला के दोषी को 10 वर्ष की कैद

पुलिस टीम पर जानलेवा हमला के दोषी को 10 वर्ष की कैद

– अदालत ने 13 हजार का लगाया अर्थदंड

हमीरपुर, 24 मार्च (Udaipur Kiran) । सोमवार को मौदहा कोतवाली क्षेत्र में साढ़े 15 साल पूर्व पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषी अमित कुमार को 10 वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक रमेश कुमार ने दी तहरीर में बताया था कि तीन जुलाई 2009 को रात साढ़े 10 बजे सरकारी वाहन से अपने हमराहियों के साथ गस्त करता हुआ चार जुलाई की सुबह कस्बा से वापस आ रहा था। तभी मली कुआं चौराहा में मुखबिर से सूचना मिला कि तीन बदमाश कस्बा की ओर आ रहे हैं। जो शातिर किस्म के अपराधी हैं और चोरी की बाइक व तमंचा लिए हुए हैं। उसकी बात पर विश्वास कर वह लोग कपसा मार्ग पर जैसे ही रेलवे क्रासिंग पार की तभी एक बाइक पर तीन लोग आते दिखे। बदमाशों ने जैसे ही पुलिस जीप को देखा कि तत्काल बाइक को मोड़ने लगे। जल्दबाजी में बाइक कीचड़ में फिसल गई, जैसे ही उनको पकड़ने के लिए वह लोग आगे बढ़े कि तभी गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों ने जान से मारने की नियत से एक-एक फायर किया। आरक्षी राम सिंह की कनपटी से गोली रगड़ते हुए निकल गई।

घटना में वह लोग बाल-बाल बच गए और बदमाशों को ललकारते हुए कहा कि दोबारा फायर किया तो जान से जाओगे। जान की परवाह न करते हुए उक्त बदमाशों रेलवे क्रासिंग व हनुमान मंदिर के बीच घेरकर पकड़ लिया। जमा तलाशी में तीनों के पास से तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में थाना बिवांर के निवादा गांव निवासी रामरूप विश्वकर्मा व करन सिंह बताया जबकि तीसरा बदमाश जनपद बांदा के मटौंध थानाक्षेत्र के दुरेड़ा गांव निवासी अमित कुमार बताया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी रामरूप विश्वकर्मा की पत्रावली पृथक कर 18 जनवरी 2013 को फैसला सुनाया था। वहीं दूसरे आरोपी करन सिंह को 17 नवंबर 2016 को फैसला सुनाया गया था। जबकि सोमवार को तीसरे दोषी को सजा सुनाई गई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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