HEADLINES

घर मे घुसकर बलात्कार  एवं जान से मारने की धमकी  पर 10 साल की सजा

सांकेतिक

सुलतानपुर, 13 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले के कुड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 साल पूर्व विधवा महिला से दुराचार करने एवं जान से मारने की धमकी देने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने आरोपित विजय कुमार तिवारी को दोषी पाते हुए शुक्रवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि 19 अगस्त 2013 की घटना में दर्ज हुए केस मे पीड़िता ने आरोप लगाया था कि घर में घुसकर आरोपित ने दुराचार किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ मुकदमे के दौरान पेश किए गये चार गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने बलात्कार के आरोपित विजय कुमार तिवारी पुत्र देवदत्त तिवारी निवासी पूरे भोज तिवारी थाना मुसाफिरखाना जनपद अमेठी को 10 साल की सजा एवं 15 हजार अर्थ दण्ड दिया है।

—————

(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्ता

Most Popular

To Top