
फिरोजाबाद, 30 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के प्रयास के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी क्षेत्र भौंडेला में निवासी अर्जुन को गांव के ही राजू पुत्र रुपवसंत ने 9 जुलाई 2022 को छत पर बुलाकर उसके गले में फंदा बांध कर धक्का दे दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
अर्जुन के पिता राजेंद्र ने राजू उसके पिता तथा भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद राजू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राजू उर्फ राजेश को दोषी माना।
न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
