
फिरोजाबाद, 22 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी क्षेत्र से 21 अगस्त 2023 को एक किशोरी को युवक बहला फुसला कर ले गया। किशोरी की मां ने मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद फिरोज खां पुत्र मुवीन खां निवासी अंसारी मोहल्ला सिकंदराबाद बुलंदशहर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या 1 रविकांत यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा ने की।
मुकदमे के दौरान आधा दर्जन लोगों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने फिरोज खां को दोषी माना।
न्यायालय ने फिरोज खां को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 10 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
