
फिरोजाबाद, 8 मई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सिरसागंज क्षेत्र से एक युवक 5 अक्टूबर 2020 को एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने अजय पाल पुत्र रामपाल निवासी नगला खंदारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने बाद में किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद पुलिस ने अजय के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म करने की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मुमताज अली की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अजय को नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 35 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 4 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
