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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 4 अप्रैल (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना एका क्षेत्र से 19 जुलाई 2022 को एक युवक एक 16 वर्षीय किशोरी को भगा ले गया था। युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद सचिन पुत्र निरोत्तम, विकास पुत्र राधेश्याम तथा सत्यवीर उर्फ नेता पुत्र इंद्रपाल के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा करने और उससे दुष्कर्म की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की।

मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सचिन को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20,000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दो अभियुक्तों को दोषमुक्त किया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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