रांची, 18 जनवरी (Udaipur Kiran) । नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार युवक बुधदेव उरांव को पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त छह महीने जेल काटनी होगी।
अदालत ने आरोपित युवक को 13 जनवरी को दोषी करार दिया था। वह लोहरदगा के भंडरा थाना क्षेत्र निवासी है। मामले के एक अन्य आरोपित शंभू तिवारी को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने नरकोपी थाना में मार्च 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे