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10 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को 10 साल पहले गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

महानगर के थाना नागफनी में 31 दिसंबर 2014 को एसआई सहरोज अनवर खां ने दौलत बाग निवासी अरुण वाल्मीकि के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में हुई। अदालत ने आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए उसे दो साल के कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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