
अजमेर, 5 फरवरी (Udaipur Kiran) । अजमेर की पोक्सो न्यायालय संख्या दो के विशिष्ठ न्यायाधीश रंजन सिंह ने मनीष बोहरा नाम के युवक को दस साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के आर्थिक दण्ड से दंडित किया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक विक्रम सिंह ने जानकारी दी कि युवक ने नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के चाचा ने मामला रामगंज पुलिस थाने में 29 अगस्त 2023 को दर्ज कराया था। दर्ज मामले में बताया कि उसके गांव के रहने वाले युवक ने पीड़िता को बहला फुसला कर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 15 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए गए। मेडिकल जांच में भी आरोप पुष्ट पाए गए।
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(Udaipur Kiran) / संतोष
