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डीएम जौनपुर पर 10 हजार रूपए जुर्माना 

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–कोर्ट आदेश का नहीं हुआ था पालन

प्रयागराज, 10 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न किए जाने पर जौनपुर के डीएम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

न्यायालय ने कहा कि डीएम जुर्माना राशि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूलने के लिए स्वतंत्र हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने याची सुरेंद्र की याचिका पर दिया।

जौनपुर के दीपकपुर ग्राम सभा, थाना सुजानगंज निवासी याची ने ग्राम प्रधान के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधान ने गांव में विकास कार्य कराए बिना ही रुपये पास करा लिए। शिकायत पत्र पर कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। न्यायालय ने याची की शिकायत पर डीएम से जवाब मांगा था।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि न्यायालय के 23 अक्टूबर 2024 के आदेश का जिलाधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। जबकि न्यायालय ने 18 नवम्बर को भी आदेश के पालन के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। वहीं, मंगलवार को स्थायी अधिवक्ता ने आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की।

न्यायालय ने आदेश का अनुपालन न करने के लिए कोई कारण न बताने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही न्यायहित में आदेश के अनुपालन के लिए एक सप्ताह का और समय देते हुए डीएम पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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