-पत्नी से हुए विवाद में भड़के पति ने पेट्रोल डालकर लगाई थी आग
शिवपुरी, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । शिवपुरी में अपनी पांच साल की बेटी को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने वाले पिता को अपर सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मामले में पीड़ित पक्ष से पैरवी अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह रघुवंशी ने की।
घटना 5 जुलाई 2022 की है। यहां कोलारस की रहने वाली सीता जाटव अपने पति मनोज पुत्र हक्के जाटव से विवाद होने के बाद बड़ौदी अपने मायके 5 साल की बेटी नैना और बेटा राज के साथ आ गई थी। बाद में सीता का पति मनोज जाटव भी बड़ौदी आ गया था। वह शराब के नशे में था और एक सीसी में पेट्रोल लेकर आया था। शराब के नशे में मनोज ने अपनी बेटी नैना पर पूरा पेट्रोल डाल कर माचिस से आग लगा दी। घटना में जैसे-तैसे सीता ने अपनी बेटी को बचाया और इस दौरान सीता व उसका बेटा राज भी आग में मामूली रूप से झुलस गए।
गंभीर हालत में झुलसी बेटी नैना को पहले जिला अस्पताल भर्ती कराया, यहां से उसे बेहतर इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। ग्वालियर में अगले दिन इलाज के दौरान बेटी ने दम तोड़ दिया। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था, मौत होने के बाद हत्या का केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और सुनवाई के बाद आरोपी मनोज को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा