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 लंदन में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन के आरोपित इंद्रपाल सिंह की याचिका खारिज 

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने के आरोपित इंद्रपाल सिंह गाबा की गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

इंद्रपाल सिंह 22 मार्च 2023 को लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में आरोपित हैं। इंद्रपाल सिंह ने एनआईए द्वारा इस मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी। एनआईए ने इस मामले में 5 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में एनआईए ने इंद्रपाल सिंह गाबा को मुख्य आरोपित बनाया है।

एनआईए के मुताबिक इंद्रपाल सिंह ह्यूनस्लो का रहने वाला एक ब्रिटिश नागरिक है जो मूल रूप से दिल्ली का है। इंद्रपाल सिंह को एनआईए ने 25 अप्रैल को अटारी बार्डर से गिरफ्तार किया था। वो पाकिस्तान से श्री दरबार साहिब मत्था टेकने आ रहा था। एनआईए के मुताबिक इंद्रपाल सिंह ने अवतार सिंह खंडा के कहने पर खालिस्तान के समर्थन में लंदन में भारतीय उच्चायोग में हुई हिंसा में भारत के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी। लंदन उच्चायोग पर हमला खालिस्तानी समर्थक और अलगाववादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई के बदले में किया गया था।

इंद्रपाल सिंह को अटारी बार्डर पर दिसंबर 2023 में भी आव्रजन अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। उस समय इंद्रपाल सिंह पाकिस्तान के रास्ते लंदन से आ रहा था। उसके बाद गाबा के खिलाफ जांच शुरू की गई और उसे जांच होने तक देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया गया था। जांच के दौरान एनआईए ने इंद्रपाल सिंह का मोबाइल फोन जब्त किया था। मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो और फोटो बरामद किए गए थे। इससे पता चला कि लंदन उच्चायोग पर हमले में इंद्रपाल सिंह शामिल था।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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