नाहन, 29 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । आगामी अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला में कानून और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा ने विशेष सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत, मेला क्षेत्र जिसमें ग्राम पंचायत ददाहू, खाला-क्यार और रेणुका जी मेला क्षेत्र की सीमाएं शामिल हैं, में किसी भी व्यक्ति को आग्नेयास्त्र, लाठी, तेज धार वाले घातक हथियार या विस्फोटक सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध 11 से 15 नवंबर तक लागू रहेगा।
उपायुक्त खिम्टा ने स्पष्ट किया कि इन आदेशों का उद्देश्य मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मेले में आने वाले भक्तों को श्री रेणुका जी मंदिर में नारियल चढ़ाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके साथ ही, मेला क्षेत्र में शराब लेकर आने या सेवन करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग रेणुका जी में आस्था और धार्मिक आयोजन में भाग लेने आते हैं। भीड़ को देखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि धार्मिक स्थलों, जुलूसों, सार्वजनिक समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों में भी किसी प्रकार के आग्नेयास्त्र या हथियार लाने की अनुमति नहीं होगी।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर