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 पुलिस प्रशासन समझे, वकीलों के न पहुंच पाने से कोर्ट कार्यवाही प्रभावित न हो : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-ट्रैफिक पुलिस व प्रशासन को उचित कदम उठाने का निर्देश -बिना बाधा वकीलों की कोर्ट आने जाने के करें इंतजाम

प्रयागराज, 06 फरवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस सहित पुलिस व प्रशासन को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया है कि अधिवक्ताओं को अदालत आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने पाए।

कहा है कि, कोर्ट को मालूम है कि महाकुम्भ स्नान के लिए प्रयागराज शहर में इस समय भारी भीड़ इकट्ठा हुई है। फिर भी पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि वकीलों को कोर्ट आने जाने में बाधा उत्पन्न न होने पाए। वे बिना अवरोध समय से कोर्ट आ सकें और न्याय देने की प्रक्रिया में कोई अवरोध न आने पाये तथा न्यायिक कार्यवाही प्रभावित न हो। कोर्ट ने कहा पुलिस प्रशासन समझे यह हाईकोर्ट है जिसकी न्यायिक कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। वकीलों के कोर्ट आने जाने में अवरोध न उत्पन्न हो।

कोर्ट ने निबंधक अनुपालन को सीजेएम प्रयागराज के मार्फत आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर को भेजे जाने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने हरखू व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा शहर में ट्रैफिक जाम के कारण इससे पहले वकील के उपस्थित न हो पाने के कारण दो बार सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। आज तीसरी बार इसी वजह से सुनवाई नहीं हो सकी है। अगली सुनवाई की तिथि 18 फरवरी नियत की गई है। और पुलिस प्रशासन को उनका कर्तव्य याद दिलाते हुए वकीलों को हाईकोर्ट आने जाने में अवरोध न खड़ा हो, कदम उठाने का निर्देश दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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