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 चर्चित चेलवा व बैला को चरस तस्करी मामले में मिला चौदह वर्षों का सश्रम कारावास

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,30 जनवरी (Udaipur Kiran) । एनडीपीएस कोर्ट 2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्त को चौदह वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को एक एक लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा घोड़ासहन थाना के पकही निवासी समीर शाह उर्फ चेलवा तथा सलमान शाह उर्फ बैला को हुई है। मामले में घोड़ासहन थाना में मामला दर्ज किया गया था,जिसमें कहा गया था कि 11 सितंबर 2012 को 10.30 बजे दिन में घोड़ासहन के बलान मोड़ के पास गुप्त सूचना के आलोक में वाहन जांच किया जा रहा था। उसी दौरान नेपाल की ओर से अपाची बाईक पर दो व्यक्ति भारत में प्रवेश किया। पुलिस बल ने बाइक को रोककर तलाशी ली।

तलाशी के दौरान दोनों युवकों के पास से एक काले रंग के बैग में रखे तीन किलो चार सौ ग्राम चरस बरामद किया गया। एनडीपीएस वाद संख्या 89/2021 विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने बारह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया। न्यायाधीश ने सुनवाई पुरी कर नामजद दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए है।

(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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