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 गैंगेस्टर को तीन वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदण्ड भी लगा

देवरिया, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । ‘ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत लार पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर एक्ट के प्रकरण में सोमवार को तीन वर्ष के सश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया ।

विशेष लोक अभियोजक(गैं0) वाचस्पति मिश्र ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत लार पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-167/21 धारा-3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में अभियुक्त लोहा नट पुत्र सहदेव नट निवासी हरखौली थाना लार जनपद देवरिया को न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

जिसमें कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 प्रमोद कुमार एवं पैरवीकार थाना लार आ0 रजनीश कुमार का सराहनीय योगदान रहा ।

(Udaipur Kiran) / ज्योति पाठक

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