
जयपुर, 2 जुलाई (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त सत्र न्यायालय, क्रम-11, महानगर प्रथम, मुख्यालय सांगानेर ने आपसी कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्त कुलवेन्द्र सिंह और अपराध में शामिल अभियुक्त सुनील शर्मा, पचवीर, जितेन्द्र माहेश्वरी उर्फ जीतू टाइगर और प्रीतम लालवानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 5.25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी पुरवा चतुर्वेदी ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त कुलवेन्द्र ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर गोल्डी व उसके साथियों के साथ बहसबाजी और मारपीट की। वहीं इस दौरान देसी कट्टे से गोली मारकर गोल्डी की हत्या कर दी। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।
पीडित पक्ष के अधिवक्ता विपुल शर्मा ने अदालत को बताया कि जीतू टाइगर के साथी राजेश का पैसे के लेनदेन को लेकर सुनील चौधरी से विवाद चल रहा था। जिसके चलते राजेश ने उसके साथियों को अपने फार्म हाउस बुलाया और मारपीट की। वहां से आने पर साथियों ने अपने साथी जीतू टाइगर को घटना की जानकारी दी। इस दौरान गोल्डी ने जीतू को थप्पड़ मार दिया और साथी को पिटवाने का आरोप लगाया। इसके बाद वे 3 अगस्त, 2017 को महात्मा गांधी अस्पताल के सामने पहुंचे। जहां जीतू के साथ आए कुलवेन्द्र का दीपक व अंकुर से विवाद हो गया और कुलवेन्द्र ने अंकुर पर देसी कट्टा तान दिया। इस पर गोल्डी ने बीच बचाव किया तो कुलवेन्द्र ने गोल्डी की गोली मारकर हत्या कर दी और अपने साथियों के साथ वहां से फरार हो गया। घटना को लेकर नारायण स्वामी ने सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
—————
(Udaipur Kiran)
