HimachalPradesh

हिमाचल में आपदा से मनरेगा में अब 150 दिन तक मिलेगा काम, आदेश जारी

शिमला, 19 सितंबर (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश में इस मॉनसून सीजन में आई प्राकृतिक आपदाओं के चलते केंद्र सरकार ने राज्य के ग्रामीण परिवारों को बड़ी राहत दी है। अब प्रदेश के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 की बजाय 150 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू होगी जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं।

केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया है। इसके चलते मनरेगा के तहत रोजगार की मांग में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने भी अतिरिक्त 50 दिन रोजगार देने की सिफारिश की, जिसे मंजूरी मिल गई है।

निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा सहमति से तैयार किए गए लेबर बजट से ही अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं से काम लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर लेबर बजट को बढ़ाया भी जा सकेगा। इस दौरान मनरेगा की अन्य सभी शर्तें और प्रक्रियाएं जैसे मजदूरी का भुगतान, सोशल ऑडिट, पंचायतों की भूमिका आदि पूर्ववत लागू रहेंगी।

गौरतलब है कि अभी तक मनरेगा में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन तक का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देते हुए इस अवधि को बढ़ाकर अब 150 दिन कर दिया गया है। इससे हजारों परिवारों को न केवल अतिरिक्त रोजगार मिलेगा बल्कि आपदा से जूझ रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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