
–दहेज उत्पीड़न के मामले में जांच कर रहा था आरोपित हत्यारा दरोगा
हमीरपुर, 16 नवम्बर (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली पुलिस ने 3 दिन पूर्व सड़क किनारे मिले महिला के नग्न शव की पहचान के बाद महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए जनपद महोबा में तैनात एक उपनिरीक्षक को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल और स्विफ्ट डिजायर कार सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित दरोगा को जेल की सलाखों में कर दिया है। उपनिरीक्षक ने मृतका से विवाद के बाद लोहे की रॉड से हमला कर उसकी हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया था।
पुलिस अधीक्षक डॉ.दीक्षा शर्मा के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी उमेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रविवार को आरोपित उपनिरीक्षक अंकित कुमार यादव पुत्र रामकुमार यादव निवासी महमद मऊ थाना लालगंज जनपद रायबरेली को कोतवाली नगर क्षेत्र के राठ तिराहा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपित वर्तमान में महोबा जिले के क्षेत्राधिकारी सदर कार्यालय में तैनात था।
बताते चलें कि बीते 13 नवम्बर को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रमना किशनपुर के पास बसवारी रोड किनारे खंदक में एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कम्प मच गया था। शिनाख्त और सोशल मीडिया प्रचार के बाद मृतका की पहचान किरन पुत्री राज बहादुर निवासी ग्राम मकरबई थाना कबरई जनपद महोबा के रूप में हुई। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया कि किरन ने पति व ससुराल पक्ष के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जिसकी विवेचना आरोपित उपनिरीक्षक अंकित कुमार यादव कर रहा था। घटना के खुलासे में लगे पुलिस दल ने बसवारी रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर कार की पहचान की।
वाहन स्वामी देवेन्द्र कुमार से पूछताछ पर पता चला कि 12 नवम्बर की शाम आरोपित दरोगा अंकित यादव कार लेकर किसी निमंत्रण में जाने की बात कहकर निकला था। जब पुलिस ने आरोपित से सख्ती से पूछताछ की, तो उसने किरन की हत्या की बात कबूल कर ली। उसने बताया कि रास्ते में किसी बात पर विवाद हुआ, इसी दौरान बसवारी रोड किनारे गाड़ी रोककर उसने लोहे की रॉड से किरन के सिर पर हमला किया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद शव को सड़क किनारे खंदक में फेंककर वह गाड़ी लेकर भाग गया। पुलिस ने आरोपित के पास से हत्या में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार, लोहे की रॉड और वारदात के समय पहनी टी-शर्ट बरामद की है। विवेचना के आधार पर मुकदमे में अब धारा 238 बीएनएस तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (वी) की बढ़ोत्तरी की गई है। आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया।
वहीं आरोपित दरोगा अंकित यादव ने बताया कि महिला उसे ब्लैकमेल कर रही थी और हमेशा कहीं न कहीं घुमाने के साथ ही तरह तरह की फरमाईशें कर रही थी। जिससे विवाद हो गया और गलती के साथ गुस्से में उससे हत्या हो गई। वहीं दरोगा द्वारा की गई इस हत्या से क्षेत्र में तरह-तरह की बातें हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएं तो आमजन न्याय के लिए किसके पास जाए।
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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा