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पति की हत्या में पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को पति के हत्या की दोषी पत्नी व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं उनका साथ देने वाले दोषी को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर न्यायालय ने अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन तीनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना खैरगढ़ के गांव बवाइन निवासी भूरी सिंह 26 जून को प्रातः पांच बजे घर से यूनिटी हास्पिटल में भर्ती बेटी की छुट्टी कराने गए थे। उसके बाद वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की। उसका कोई सुराग नहीं लगा। उसके भाई श्यामवीर ने 27 जून 2019 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि उसका भाई लापता हो गया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी। उसी दौरान उसके भाई का शव एक बोरे में बंधा सिरसागंज के सूरजपुर दुग्मई नहर में मिला।

जांच के बाद पुलिस ने भूरी सिंह की पत्नी अर्चना और उसके प्रेमी धर्मवीर निवासी बवाइन खैरगढ़ के विरुद हत्या और साक्ष्य मिटाने और धर्मवीर के साथी रोशन निवासी मरशलगंज, नारखी को साक्ष्य मिटाने की धारा में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन के तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी फौजदारी अवधेश शर्मा ने की।

मुकदमे के दौरान कई कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अनीता एवं धर्मवीर को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया। दोनों आजवीन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 35-35 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। वहीं रोशन को साक्ष्य मिटाने में सहयोग का दोषी पाए जाने पर छह वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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