नाहन, 03 जुलाई (Udaipur Kiran) । उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकास खंड राजगढ़ की ग्राम पंचायत शिलांजी के पंचायत सदस्य, वार्ड नं0-7 सुभाश को पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना करने, प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोशी पाये जाने पर पंचायत सदस्य पद से निश्कासित कर ग्राम पंचायत शिलांजी के वार्ड नं0-7 पंचायत सदस्य पद को रिक्त घोशित करने के आदेश जारी किए है।
आदेशों के अनुरूप अयोग्य घोषित किए गए पंचायत सदस्य सुभाष को छः वर्ष की अवधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्रहित कर, उन्हें 23070 रुपये की धनराशि तुरंत पंचायत निधि के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए।
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(Udaipur Kiran) / जितेंद्र ठाकुर
