मंडी, 5 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । पुनर्निरीक्षण अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी द्रंग विनय चौहान ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव-2025 हेतू राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से मतदाता सूचियां तैयार करवाई गई हैं जिसमें भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचन नामावली अप्रैल, 2025 से डाटा लिया गया है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाया गया मतदाता पहचान पत्र इस बात की पुष्टि नहीं करता कि पंचायत की मतदाता सूचि में भी उनका नाम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त पंचायत के वह व्यक्ति जो कि भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचि में किसी और जगह पंजीकृत हैं, वह अपना नाम पंचायत की मतदाता सूचि में दर्ज करवाना चाहते हैं, अथवा जो व्यक्ति किसी कारणवश पंचायत की मतदाता सूचि में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं तथा जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और स्थानान्तरण के कारण पंचायत की मतदाता सूचि में सम्मिलित नहीं है, वह अपना नाम मतदाता सूचि में सम्मिलित करवाने के लिए 8 अक्तूबर से 17 अक्तूबर, 2025 तक विकास खण्ड कार्यालय द्रंग स्थित पधर में प्रारूप-2 में निर्धारित दस्तावेजों सहित अपना आवेदन पंचायत सचिव के माध्यम से अथवा सीधे तौर पर व पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नाम निर्वाचन नामावली में सम्मिलित करने के लिए दावा व आक्षेपों का निपटारा 18 अक्तूबर से 27 अक्तूबर, 2025 तक किया जाएगा। कोई भी पंचायत का व्यक्ति किसी गलत मतदाता से संबंधित आक्षेप प्रारूप-3 पर तथा अन्य प्रविष्टियों की त्रुटि के लिए प्रारूप-4 पर अपना आवेदन कर सकता है। पुनर्निरीक्षण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सात दिनों के भीतर 3 नवंबर , 2025 तक की जा सकेगी। 10 नवंबर तक उन्हें इनका निपटारा करना होगा। निर्वाचन नामावली की सूचियां सम्बन्धित पंचायत सचिव के पास मौजूद हैं। उन्होंने सभी से अपील की है कि वे अपनी-अपनी मतदाता सूचि का अवलोकन कर लें। अन्यथा सूचि में नाम न होने की स्थिति में सम्बन्धित पंचायत सचिव से प्रारूप लेकर 17 अक्तूबर, 2025 तक आवेदन कर लें। उसके बाद कोई भी दावा स्वीकृत नहीं होगा व नाम दर्ज न होने की स्थिति में मतदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
