
धमतरी, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील धमतरी अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मंडल छाती के ग्राम पुरी से पृथक कर ग्राम पुरी नंबर-दो को स्वतंत्र राजस्व ग्राम के रूप में गठित करने का आदेश पारित किया गया है। यह आदेश राजस्व वर्ष 2025-26 से प्रभावशील होगा।
कलेक्टर कार्यालय से आज शनिवार काे प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पुरी एवं पुरी नंबर-दो दोनों ग्राम एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तथा इनकी सीमाएं आपस में लगी हुई हैं। मिशल सर्वेक्षण वर्ष 1996-97 में दोनों ग्राम क्रमशः पुरी म.नं. 01 एवं पुरी म.नं. 02 के रूप में दर्ज हैं। वर्तमान में भुईंया साफ्टवेयर में भी दोनों ग्रामों का नाम पृथक रूप से दर्ज है। ग्राम पुरी नंबर-दो एवं पुरी दोनों ग्रामों के लिए पृथक नक्शा, खसरा पंचशाला, किश्तबंदी खतौनी एवं अन्य राजस्व अभिलेख तैयार कर लिए गए हैं। दोनों ग्रामों के पृथक्करण संबंधी ईश्तहार 25 अगस्त 2021 को प्रकाशित किए गए थे, जिस पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तत्पश्चात सात अक्टूबर 2021 को आयोजित ग्रामसभा में ग्राम को पृथक राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि दोनों ग्रामों के लिए पर्याप्त दखलरहित भूमि, भौगोलिक क्षेत्र, आबादी, चारागान, रास्ते, प्राथमिक शाला, आंगनबाड़ी, तालाब, कब्रिस्तान, चौपाल एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएं पृथक-पृथक रूप से विद्यमान हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरी नंबर-02 की जनसंख्या 521 तथा पुरी की जनसंख्या 1712 है। कलेक्टर ने अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देशित किया है कि आदेश जारी होने के एक माह के भीतर दल गठन कर दोनों ग्रामों के खसरा नंबर-एक से पुनः प्रारंभ करते हुए पुनरंकन की कार्यवाही पूरी करें तथा नक्शा एवं अन्य पटवारी अभिलेख भी पृथक रूप से तैयार कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र प्रकाशनार्थ प्रेषित की गई है तथा सभी संबंधित विभागों को दोनों ग्रामों को पृथक-पृथक राजस्व ग्राम के रूप में अपने अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / रोशन सिन्हा