
– मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों से संवाद कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया
विदिशा, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मध्य प्रदेश के विदिशा में कलेक्टर अंशुल गुप्ता और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने शुक्रवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कार्बाइड गन से प्रभावित व्यक्तियों से संवाद कर इलाज के संबंध में तमाम व्यवस्थाओं की पूर्ति में व्यवधान उत्पन्न ना हो के निर्देश मौके पर मौजूद मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. मनीष निगम को दिए।
कलेक्टर ने कार्बाइड गन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती बच्चों को हुए नुकसान और बच्चों की आंखों के इलाज के समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के साथ साथ बच्चों को इलाज में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए और उनके परिजन भी परेशान ना हो का विशेष ध्यान रखने के लिए मौके पर उपस्थित डॉक्टर और समस्त मेडिकल स्टाफ को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्बाइड गन से प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए हर संभव मदद का आश्वासन मरीज के परिजनों को दिया।
कलेक्टर ने कार्बाइड गन के भंडारण और क्रय- विक्रय पर लगाया प्रतिबंध, आदेश जारी
विदिशा कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने जिले में कार्बाइड गन के भंडारण और क्रय- विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने प्रतिबंधात्मक पटाखे, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे और कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय नहीं करने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से प्राप्त निर्देश जारी करने के बावजूद भी प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन तैयार कर विक्रय किये गए हैं, जिससे आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल गुप्ता ने विदिशा जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति, संस्थाएं, व्यापारी प्रतिबंधात्मक पटाखा आतिशबाजी, लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन का निर्माण, भंडारण, विक्रय नहीं करेंगे और ना ही क्रय करेंगे। किसी भी प्रकार के अवैध प्रतिबंधात्मक पटाखा, आतिशबाजी, लोहा, स्टील, पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधिकारी और संबंधित विभाग इस आदेश के सख्त अनुपालन की निगरानी करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
(Udaipur Kiran) तोमर