
रांची, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । प्रोजेक्ट भवन में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नगरपालिका निर्वाचन (आम) में पिछले वर्गों के लिए डेडीकेटेड कमीशन (पिछले वर्गो के लिए राज्य आयोग, झारखंड) से प्राप्त
अनुंशसा और पिछडेे वर्गों के आरक्षण के प्रतिशत का निर्धारण एवं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन तथा चुनाव याचिक नियमवली-2012 में
संशाेधन की मंजूरी दी गयी। बैठक में कुल 24 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत ही रहेगी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में निकाय चुनाव से लिए गए फैसलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी तथा कैबिनेट की ओर से तय की गई सीमा को चुनाव में संबंधित जिलों की जनसंख्या के अनुपता के आधार पर तय होगा।
सूत्रों के अनुसार झारखंड के नगर निकाय चुनाव में ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लासेस) वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलने की संभावना है। चुनाव में एससी और एसटी (शिडयूल ट्राइब्स) और एससी (शिडयूल कास्टल) को कुल 36 प्रतिशत आरक्षण मिल सकता है।
सारंडा में एक किलोमीटर का क्षेत्र होगा इको सेंसेटिव जोन
कैबिनेट में सारंडा वनक्षेत्र के 314 वर्ग किमी में वन्य जीव अभयारण्य बनाने और एक किमी के क्षेत्र में इको सेंसेटिव जोन (ईएसजेड) के रूप में तब्दिल करने का फैसला लिया गया।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सवोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार सारंडा के जंगलों में रहनेवाले दुर्लभ और लुप्तप्राय जीवों और वनस्पतियों को संरक्षित करने का आदेश दिया था। साथ ही इसे लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इसे लेकर सख्त रूख अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिया है।
राज्यकर्मी और पेंशनभोगियों को दिवाली को तोहफा, बढा डीए
राज्य सरकार ने राज्यकर्मी और पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है। कैबिनेट में राज्यकर्मी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया गया। अब राज्य कर्मी और पेंशनभोगियों को 55 प्रतिशत की जगह 58 प्रतिशत महंगाई भत्ताई मिलेगा। बढा हुआ महंगाई भत्ते का लाभ एक जुलाई 2025 से लागू होगा।
आंगनवाडी केंद्रों को प्रशासनिक खर्च में छह हजार की वृद्धि
कैबिनेट ने केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत् संचालित आंगनवड़ी सेवाएं अंतर्गत प्रशासनिक खर्च के तहत व्यय दर में वृद्धि की है। अब इसके तहत राज्यी के प्रति आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए दो हजार रुपए वार्षिक की जगह आठ हजार रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद और इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया।
– राज्य के विश्वविद्यालय और उससे संबंधित कार्यालयों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों के सेवा से संबंधित नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
– विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों, विश्वविद्यालय अधिकारियों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यताओं पर संशोधित क़ानून और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के उपाय से संबंधित नियम में संशोधन की
स्वीकृति दी गई।
– लक्ष्मण प्रसाद, जिला और अपर सत्र न्यायाधीश, एसीबी, चाईबासा और तौफिक अहमद, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग को झारखंड सेवा संहिता के नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
– मिशन शक्ति के तहत् संचालित केंद्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन (वूमेन हेल्पललाइन) योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गई।
– झारखण्ड खेल नीति-2022 के प्रावधानों के तहत् भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ और झारखंड ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राज्य खेल इकाई को प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएल खाता खोलने से मुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
– झारखंड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत आतिथ्य भत्ता मद में प्लेटिनम जुबली के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से एक करोड़ रूपये अग्रिम के रूप में देने का निर्णय लिया गया।
– राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ करने के उद्देश्य से 207 एएलएस एंबुलेंस खरीदने के लिए एक अरब, तीन करोड, 50 लाख रुपए के योजना की स्वी कृति दी गई।
– सभी सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के सभी कोटि के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने के लिए जारी संकल्प और अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 के विद्यार्थियों को मिलनेवाने निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक के लिए जेसीईआरटी के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जेईपीसी) को टेंडर और मुद्रण कार्य कराए जाने का फैसला किया गया।
– राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक और उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला बनाने की स्वीकृति दी गई।
– 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से द्वारा राज्य आपदा शमन निधि के अंतर्गत के लिए विमुक्त केन्द्रांश-एक अरब 25 करोड 20 लाख रुपए और राज्यांश 41.60 करोड यानि कुल एक अरब 66 करोड 80 लाख रुपये की राशि झारखण्ड वित्तीर्य वर्ष आकस्मिकता निधि (जेसीएफ) से लेने का निर्णय लिया गया।
– रजिस्टयर्ड पोस्टस को स्पीड पोस्टर में विलय पर स्पीपड पोस्ट की शब्दावली से हटाने से संबंधी संशोधन की स्वीकृति दी गई।
– स्टेगट ऑफ आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के के लिए राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में नये भवन के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए 55.14 करोड रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– गोड्डा जिला के तरडीहा बराज योजना के लिए 31.65 करोड रुपए के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
– वित्त वर्ष 2025-26 में झारखंड उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल विभिन्न विभागीय वादों में सरकार का पक्ष रखने को लेकर दो करोड रूपये झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में लेने का फैसला लिया गया।
– राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था और पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने के लिए 628 चारपहिया वाहन और 849 दोपहिया वाहन की खरीदारी करने के लिए जेसीएफ (झारखंड आकस्मिकता निधि) से रू० 78.50 रूपये अग्रिम के रूप में लेने का निर्णय लिया गया।
– रांची में चौथे एसएएफ (सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025) के आयोजन के लिए खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड एवं एथलेटिक्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया (एएफए) के बीच एमओयू करने का निर्णय लिया गया।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
