Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को मिलेगी एक लाख रुपये की सहायता : जिलाधिकारी

बैठक के दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह व अन्य

कानपुर, 08 जुलाई (Udaipur Kiran) ।मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रदेश सरकार की संवेदनशील सोच का परिणाम है, जिसमें निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी सम्मानपूर्वक कराए जाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर शुरू हुई इस योजना में अब प्रत्येक जोड़े को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने दी।

कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि इस वर्ष योजना के अंतर्गत कम से कम 1200 जोड़ों का विवाह गरिमापूर्ण और उत्सव सरीखे वातावरण में सम्पन्न कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि उन परिवारों के सपनों को पूरा करने का माध्यम है जो अपनी बेटियों की शादी में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं।

आगे उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत 60 हजार रुपये सीधे कन्या के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। 25 हजार रुपये मूल्य के गृहस्थी के सामान और उपहार दिए जाएंगे और 15 हजार रुपये विवाह आयोजन के व्यय के लिए खर्च किए जाएंगे।

योजना का लाभ उन्हीं बेटियों को मिलेगा जिनके अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, आर्थिक रूप से कमजोर और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये सालाना से अधिक न हो। वधु की आयु 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है। उम्र की पुष्टि स्कूल के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड या आधार से की जा सकती है।

इस योजना में केवल अविवाहित नहीं, बल्कि विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता बेटियों का भी विवाह कराया जा सकता है। जिससे कोई भी बेटी सिर्फ इसीलिए न रह जाए। क्योंकि घर की हालत उसे शादी का सपना पूरा करने से रोक रही थी।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र आवेदक cmsvy.upsdc.gov.in पर लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक द्वारा अपना आवेदन जन सुविधा केंद्रों, जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे निजी इंटरनेट केंद्रों से भी किया जा सकता है। आवेदक विस्तृत जानकारी के लिए विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

Most Popular

To Top