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स्मैक व अफीम रखने के मामले में तीन आरोपितों को दो-दो साल की सजा

jodhpur

बारह साल बाद आया फैसला, 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

जोधपुर, 1 नवंंबर (Udaipur Kiran) । एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने बारह साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक और अफीम रखने के मामले में फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दो-दो वर्षों का कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर गोविन्द जोशी ने बताया कि 12 अक्टूबर 2013 को पुलिस थाना सूरसागर के तत्कालीन थानाधिकारी मदन बेनीवाल ने रामडावास निवासी हनुमानराम बिश्नोई के सोढ़ो की ढाणी कालीबेरी स्थित रहवासीय मकान पर दबिश देकर दिनेश, नदीम और अजहर से कुल 25 ग्राम स्मैक और 150 ग्राम अफीम बरामद कर आरोपितों को गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विशिष्ट लोक अभियोजक गोविन्द जोशी ने सुनवाई के दौरान न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोत्तर वृद्धि होने, अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपितों को कठोर से कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपितों ने नरमी बरतने का आग्रह किया।

विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 11 गवाह, 47 दस्तावेजी साक्ष्य और 10 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त कालीबेरी सूरसागर निवासी दिनेश उर्फ दीनू पुत्र हनुमानराम, दरगाह गली बंबा मोहल्ला निवासी नदीम पुत्र रफ़ीम अहमद और तेलियों का मदरसा गुलजारपुरा निवासी अजहर उर्फ अजरूद्दीन पुत्र कमरुद्दीन को दोषी ठहराते हुए अवैध मादक पदार्थ स्मैक और अफीम रखने के आरोप में तीनों को दो-दो वर्षों का कठोर कारावास व 40-40 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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