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नाै साल पहले दिल्ली निवासी युवक से मोबाइल लूट के मामले में दो आरोपितों को सजा

29 साल पहले एक्सीडेंट में किसान की मौत के मामले में आरोपित बस चालक को दो साल की सजा

–मुरादाबाद जनपद की विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट कोर्ट ने सुनाया निर्णय

मुरादाबाद, 04 सितम्बर (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद जनपद की विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट कोर्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को 9 साल पहले दिल्ली निवासी युवक से चलती ट्रेन से मोबाइल लूट के मामले में मुख्य आरोपित को 6 साल 3 माह की सजा और दूसरे को 3 साल की सजा सुनाई। दोनों आरोपितों पर क्रमशः सात और दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

दिल्ली के इंदिरापुरी पश्चिमी निवासी मोहम्मद आदिल ने न्य मुरादाबाद के थाना जीआरपी में में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि 12 जून 2016 को वह काठगोदाम से दिल्ली जा रहे थे उनका भाई ट्रेन के गेट पर बैठा हुआ था मुरादाबाद जनपद में सिरकोई भूड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास लाइन के पास खड़े बदमाश ने रेलगाड़ी की रफ्तार धीमी होने के कारण उसका मोबाइल छीन लिया था। मामले में जांच के बाद थाना जीआरपी पुलिस ने मुरादाबाद जनपद के थाना कुंदरकी क्षेत्र के चक फाजलपुर निवासी सरफराज उर्फ छोटू और महानगर के थाना मझोला क्षेत्र के काशीराम नगर निवासी मोहित उर्फ वांटेड को गिरफ्तार कर मोबाइल बरामद किया था। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली जिसमें न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।

विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी कोर्ट आनंदपाल सिंह ने बताया कि न्यायालय ने आज सरफराज को 6 साल तीन माह की सजा और ₹7000 जुर्माना लगाया जबकि दूसरे आरोपित मोहित को 3 साल की सजा और ₹2000 जुर्माना लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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