Bihar

गांजा तस्करी मामले में दो को पंद्रह वर्षों का सश्रम कारावास

प्रतीकात्मक तस्वीर

पूर्वी चंपारण,01 अगस्त (Udaipur Kiran) ।स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम कोर्ट -2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को पंद्रह- पंद्रह वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए है। अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पलनवा थाना के पलनवा गांव निवासी जंगलाल यादव व सोनेलाल यादव को हुई।

मामले में एसएसबी के सहायक सेना नायक प्रणव तेमारी ने पलनवा थाना कांड संख्या 78/2012 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 30 जून 2012 को गुप्त सूचना मिली कि पलनवा थाना के गंगापुर गांव में नेपाल से लाकर अवैध रूप से गांजा तस्करी के लिए छुपा कर रखा हुआ है। संध्या करीब 6 बजे सूचना के आलोक में पुलिस बल व एसएसबी जवानों के सहयोग नामजद लोगों के घर पर धावा बोला गया, जहां घर के तलाशी के दौरान छुपाकर रखा गया 84 किलो गांजा बरामद हुआ।

एनडीपीएस वाद संख्या 75/2012 विचारण के दौरान विशेष अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही कराई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20,(बी)ii (सी) एवं 23(सी ) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए। कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगी।

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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार

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