
प्रयागराज,07 अगस्त (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के जनपद न्यायालय में गुरुवार को पुलिस की प्रभावी पैरवी करने की वजह से गैर इरादतन हत्या मामले के दो आरोपियों को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागराज ने 7—7 साल की कठोर कारावास की सजा एवं दस—दस हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि जिले के करछना थाने में वर्ष 1998 में धरवारा तुरकहा गांव निवासी राघुराज सिंह पुत्र स्वर्गीय छत्रपति सिंह और संतोष कुमार सिंह पुत्र कमलभान सिंह के खिलाफ धारा 308 भारतीय दण्ड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शासन के निर्देश पर आपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत करछना थाने की पुलिस टीम प्रभावी ढंग से न्यायालय में पैरवी किया। परिणामस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रयागराज ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध हो जाने के बाद गुरुवार को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में वादी के भाई ललऊ सिंह के सिर में मार कर गंभीर चोट पहुंचाना व इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद गैर इरादतन हत्या मुकदमा दर्ज किया गया था।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
