Jammu & Kashmir

साइबर धोखाधड़ी के मामले में दो वकील और एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार

श्रीनगर, 9 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । एक फर्जी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े साइबर धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर में दो वकीलों और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारियाँ गुड़गांव साइबर पुलिस द्वारा की गईं और आरोपियों को सिटी जज/जेएमएफसी श्रीनगर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से हरियाणा में आगे की जाँच के लिए उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया।

यह मामला 6 सितंबर, 2025 को साइबर वेस्ट पुलिस स्टेशन पालम विहार, गुड़गांव में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(8), 319 और 61(2) के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 325 से संबंधित है।

शिकायतकर्ता रवि दत्त शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्हें उच्च रिटर्न का वादा करने वाली एक स्टॉक निवेश योजना को बढ़ावा देने वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर 1.9 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई। निवेश स्टॉक्स नुमा प्रो नामक एक फर्जी ऐप के माध्यम से किए गए थे और अतिरिक्त शुल्क की बार-बार मांग करके धन निकालने के प्रयासों को रोक दिया गया था।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान एडवोकेट शाहनवाज अख्तर निवासी हाउस नंबर 30 इरफान कॉलोनी नटिपोरा, श्रीनगर के रूप में हुई है जिन्हें मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। इसके अलावा वकील सुहाले अशरफ निवासी ग्राम खुमोह लासजान थाना पंथाचौक, जिला श्रीनगर पर शिकायतकर्ता से 1.22 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी वाले लेनदेन कराने का आरोप है और रमीज़ अहमद खान निवासी वीपीओ अरथ थाना सोलीबुघ, जिला बडगाम पर कथित तौर पर धन के हस्तांतरण और गबन का आरोप है।

अदालती दस्तावेज़ों से संकेत मिलता है कि आरोपियों ने और भी पीड़ितों के साथ धोखाधड़ी की होगी और आगे की जाँच जारी है। पुलिस के आवेदन की समीक्षा के बाद अदालत ने श्रीनगर से गुड़गांव तक ट्रांजिट रिमांड को अधिकृत करने के लिए पर्याप्त आधार पाया जिससे पुलिस को स्थानांतरण के दौरान आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जाँच जारी रखने की अनुमति मिल सके।

(Udaipur Kiran) / राधा पंडिता

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