
जौनपुर, 01 जुलाई (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने 25 वर्ष पहले गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दाेनाें पर 25-25 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम उड़ली थाना सराय ख्वाजा ने मुकदमा पंजीकृत करवाया कि आज से चार दिन पहले उसके भतीजे देवेंद्र कुमार सिंह को अजय कुमार सिंह ने धमकी दिया था कि मेरे काम में दखल दोगे तो जान से मार दूंगा। इसके बाद वादी ने पंचायत बुलाई। पंचायत की सूचना पर आरोपीगण नाराज हो गए और 30 अक्टूबर 2000 को जब वादी के भाई जनार्दन सिंह व भतीजा देवेंद्र सिंह बाजार से वापस आ रहे थे तो शाम इटौरी बाजार के पास सोनिकपुर गांव निवासी सगे भाई अजय कुमार सिंह व विजय कुमार सिंह तथा एक अन्य व्यक्ति प्रमोद कुमार सिंह मिले और विजय व प्रमोद ने जनार्दन सिंह को पकड़ लिया और ललकारा कि इसे जान से खत्म कर दो। तब अजय कुमार सिंह ने जनार्दन सिंह को गोली मार दिया। घटनास्थल पर लोगों के एकत्रित होने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए एक ही मोटरसाइकिल से तीनों भाग गए, दूसरी मोटर मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छोड़ दिए।
पुलिस ने विवेचना करके तीनों आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने मंगलवार को विजय कुमार सिंह विद्यार्थी व प्रमोद कुमार सिंह को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। जबकि इस मामले के एक अन्य आरोपी अजय कुमार सिंह को पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव
