HEADLINES

बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के भाई की हत्या के मामले में पूर्व पार्षद समेत दो को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक छवि

गौतम बुद्ध नगर, 06 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) । जनपद गाजियाबाद की अदालत ने 21 वर्ष पहले बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव के भाई की हत्या के मामले में सोमवार को पूर्व पार्षद समेत दो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों को चार अक्टूबर को कोर्ट ने दोषी करार दिया था।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता नवीन त्यागी ने बताया कि अशोक नगर निवासी नरेश यादव और उनका भतीजा जितेंद्र यादव 14 नवंबर 2004 को रामनगर स्थित दफ्तर पर बैठे थे। वहां हमलावरों ने उनपर गोली चला दी। गोली लगने से नरेश यादव की मौत हो गई थी। मृतक के भाई विजयपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस की जांच में पूर्व पार्षद मनीष पंडित उर्फ पप्पू और उसके साथी मनोज फौजी का नाम सामने आया था। दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। चार अक्टूबर को मामले की सुनवाई एडीजे -12 कोर्ट के न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व पार्षद मनीष पंडित उर्फ पप्पू और मनोज फौजी को दोषी करार दिया। इसके बाद कोर्ट ने सजा के प्रश्न पर छह अक्टूबर की तारीख नियत की थी। सोमवार को अदालत में इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई। हत्या करने के मामले में पूर्व पार्षद समेत दोनों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

—————

(Udaipur Kiran) / सुरेश चौधरी

Most Popular

To Top