Jharkhand

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की हुई सजा

सिविल कोर्ट की फाइल फोटो

रांची, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) । अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषी भाई हैं। दोनों ने आपसी विवाद के बाद शिवा कुमार राम की हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए शिवा के शव को छिपा दिया था।

अदालत ने दोनों दोषियों बंधनू उरांव और अनिल उरांव पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

मामले के अनुसार शिवा कुमार राम की हत्या 15 नवंबर 2020 को हुई थी। घटना को लेकर मृतक के पिता ने पिठोरिया थाना में कांड संख्या 142/2020 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बंधनू उरांव और अनिल उरांव को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों दोषी बंधनू उरांव और अनिल उरांव पिठोरिया थाना क्षेत्र के दुबलिया गांव के निवासी हैं।

—————

(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak

Most Popular

To Top