HEADLINES

हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 16 जून (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को युवक की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नसीरपुर के अब्बासपुर में 25 अप्रैल 2020 को कुलभूषण उर्फ राहुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राहुल के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने अब्बासपुर के ही रहने वाले पवन और संजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना के बाद मामले में पुलिस ने पवन व संजू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक सुनील कुमार सिंह द्वितीय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी फौजदारी शीलेंद्र प्रताप सिंह ने की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पवन व संजू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 53- 53 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

——————-

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top