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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 3 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना लाइन पार के क्षेत्र नगला दान सहाय निवासी उदयवीर को ओमवीर पुत्र भगवान सिंह तथा सत्यवीर पुत्र गया प्रसाद निवासी नगला दान सहाय 30 मार्च 2021 को प्रातः घर से बुलाकर ले गए थे। उसके बाद वह लौटकर नहीं आए। परिजन ओमवीर तथा सत्यवीर के घर गए तो वहां ताला लगा मिला। परिजनों ने उदयवीर की काफी तलाश की। उसका कोई सुराग नहीं लगा।

बाद में यमुना किनारे उदयवीर के कपड़े तथा अस्थियां 7 अप्रैल 2021 को पड़ी मिली। उदयवीर के बेटे वीकेश ने ओमवीर तथा सत्यवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांचोपरांत दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी अवधेश कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने ओमवीर तथा सत्यवीर को दोषी माना।

न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 60 – 60 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड ना देने पर दोनों को एक-एक वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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