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हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 15 सितम्बर (Udaipur Kiran News) । न्यायालय ने सोमवार को हत्या व जानलेवा हमले के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना एका के पेड़त निवासी पंकज पुत्र अवधेश की बारात 30 नवम्बर 2019 को थाना जसराना के नगला वाले दारापुर रसेनी निवासी वीरपाल सिंह पुत्र हाकिम सिंह के यहां गई थी। उसके रिश्तेदारों जीतू व अंकित का बारात में धीरा उर्फ धीरज पुत्र विजेंद्र सिंह तथा दीपक पुत्र जयराम निवासी दारापुर रसेनी से विवाद हो गया। मंडप के दौरान धीरा व दीपक हथियार लेकर आ गए। उन्होंने गाली गलौज करते हुए जीतू व अंकित पर गोलियां चला दी। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। उन्हें उपचार को जिला अस्पताल लाया गया। जहां चिकित्सक ने जीतू को मृत घोषित कर दिया। रामवीर सिंह निवासी नगला सुखी ने धीरा व दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा और अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय संख्या 2 विमल वर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी दांडिक अजय कुमार यादव ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धीरा उर्फ धीरज तथा दीपक को हत्या व जानलेवा हमले का दोषी माना। न्यायालय ने हत्या व जानलेवा हमले के मामले में दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 30-30 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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