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हत्या व लूट के दो दोषियों को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 8 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को डकैती व हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना मटसेना के गांव नानपी निवासी दिनेश चन्द्र यादव के घर पर 28/29 मार्च 2004 में बदमाशों ने धाबा बोला था। बदमाशों ने वहां रूपा देवी की हत्या कर दी और फिर नकदी तथा जेवर लूट कर ले गए थे। दिनेश ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद बबलू उर्फ विजय पुत्र मुन्ना लाल तथा राजेश पुत्र श्रीकृष्ण यादव निवासी नानपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र कोर्ट संख्या 8 रमेश चंद्र द्वितीय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने विजय व राजेश को हत्या व लूट का दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनो पर 50 – 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उनको एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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